| 1. | तक देय भुगतान के साथ उधारकर्ता के अगले
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| 2. | वर्ष के अंत तक देय प्रीमियम
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| 3. | शिक्षकों को अवधि दिनांक 01 / 01/1996 से 31/03/2000 तक देय पांचवा
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| 4. | 31 / 03/2000 तक देय पांचवा वेतनमान पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप
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| 5. | उम्र 55 या 20 साल, जो भी बाद तक देय गारंटी.
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| 6. | विनिमय का एक विकल्प एक तिहाई तक देय लाभ की एकमुश्त उपलब्धता है.
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| 7. | कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 96 से 31 मार्च 2000 तक देय पांचवा
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| 8. | सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग
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| 9. | प्रथम दृष्टया, अस्थाई अपंगता हितलाभ तब तक देय है जब तक अस्थाई अशक्तता चलती है।
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| 10. | उपरोक्त आदेशित भरण-पोषण की धन राशि प्रत्येक अंग्रेजी माह की दस तारीख तक देय होगी।
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